मौहागांव में अकेली महिला पर प्राणघातक हमला; BNS की नई धाराओं के तहत मामला दर्ज
धरसींवा। रायपुर ग्रामीण के धरसींवा थाना इलाके के ग्राम मौहागांव में शुक्रवार की देर रात एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ वर्मा पारा में अकेले रहने वाली 50 वर्षीय महिला भागबती मन्नाडे पर एक अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया। हत्या की नीयत से आए आरोपी ने महिला का गला बेरहमी से रेत दिया और मौके से फरार हो गया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण लहूलुहान हालत में महिला को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती कराया गया है, जहाँ वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, वारदात शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे से 11:50 बजे के बीच की बताई जा रही है। मृतका के ममेरे भाई ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी बहन भागबती मन्नाडे पति की मृत्यु के बाद पिछले 15 वर्षों से मौहागांव में अकेली रहकर मजदूरी करती थी। शुक्रवार की रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपनी बहन को खाना देकर लौटा था, तब तक सब कुछ सामान्य था। इसके बाद देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे जब वह दोबारा घर से बाहर निकला, तो उसे भागबती के मकान का मुख्य दरवाजा खुला हुआ और अंदर की लाइट जलती हुई दिखाई दी। अनहोनी की आशंका होने पर जब भाई आवाज लगाते हुए बेडरूम के भीतर दाखिल हुआ, तो वहाँ का खौफनाक नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। भागबती खाट पर बेहोश पड़ी हुई थी, उसके गले पर किसी धारदार हथियार से रेतने का गहरा घाव था और फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था।
भाई की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। तत्काल गांव के सरपंच और कोटवार को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद डायल 112 और 108 एम्बुलेंस के जरिए गंभीर रूप से घायल महिला को पहले स्थानीय धरसींवा अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे तुरंत रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रिफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही धरसींवा थाना पुलिस शनिवार की दोपहर मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर क्रमांक 0314 दर्ज किया। पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और धारा 332(b) (घर में जबरन घुसकर गंभीर चोट पहुंचाना या हमले की तैयारी) के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है।
थाना प्रभारी के अनुसार घटनास्थल थाना क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर है और शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश या लूटपाट के विरोध का लग रहा है। पुलिस ने संदेहियों से पूछताछ शुरू कर दी है और दावा किया है कि आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।
