मुंगेली: अज्ञात वाहनों से दुर्घटना के पीड़ितों को जल्द मिलेगा न्याय; हिट एंड रन मुआवजा योजना को लेकर जिला न्यायालय में बड़ी बैठक

मुंगेली। सुप्रीम कोर्ट के एस. राजसीकरण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में 12 जनवरी 2024 को पारित आदेश तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय परिसर में हिट एंड रन मुआवजा योजना-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में अज्ञात वाहनों से प्रभावित मृतकों एवं गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को समयबद्ध मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मती गिरिजा देवी मेरावी ने हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को निर्धारित मुआवजा समय पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज समयबद्ध ढंग से तैयार कर पुलिस एवं परिवहन विभाग के समन्वय से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, ताकि पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक विलंब के क्षतिपूर्ति मिल सके।
बैठक में पीड़ित पक्षकारों के क्षतिपूर्ति आवेदन, दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर चोट के मामलों में मुआवजा निर्धारण तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि हिट एंड रन मुआवजा योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों एवं उनके परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी संबंधित विभाग संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करें। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका, प्रशासन, पुलिस एवं परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा प्रत्येक पात्र प्रकरण में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया

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