यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, 5 पिकअप वाहनों पर 25 हजार का जुर्माना, नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों पर भी कार्रवाई..

सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। अभियान के तहत बिना परमिट वाहन संचालन, ओवरलोडिंग और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यातायात सेल की सघन जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 5 पिकअप वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192A के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों को भविष्य में नियमों का पालन करने की भी समझाइश दी।

नाबालिग वाहन चालकों पर भी कार्रवाई

अभियान के दौरान वाहन चलाते मिले 2 नाबालिग स्कूली बच्चों के मामलों में उनके अभिभावकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 4/181 और 5/180 के तहत कार्रवाई करते हुए 4 हजार रुपये का चालान किया गया। पुलिस ने अभिभावकों को स्पष्ट रूप से समझाया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने देना कानूनन अपराध है।

पुलिस के अनुसार जिले में लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले की तुलना में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में कमी आई है। वहीं अब कई अभिभावक स्वयं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जा रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है।

पुलिस की अपील

यातायात सेल ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्थिति में वाहन न चलाने दें। पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है और नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

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