चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से प्राप्त सूचना पर 04 बाल विवाह रोके गए, प्रशासन की त्वरित कार्यवाही


मुंगेली । जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्यवाही कर बाल विवाह रोकने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजूला शर्मा तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी गोपाल लांझी के मार्गदर्शन में चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई और संबंधित पुलिस थाना की संयुक्त टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। हाल ही में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त चार अलग-अलग सूचनाओं के आधार पर जिले के विभिन्न गांवों में संभावित बाल विवाह को समय रहते रोकने में सफलता मिली है।
सूचना मिलते ही संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और संबंधित परिवारों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश दी। अधिकारियों ने बताया कि कानून के अनुसार बालिका की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तथा बालक की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह कराना कानूनन अपराध है और इसके लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तार से जागरूक किया। साथ ही बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य को प्राथमिकता देने की अपील की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में बाल विवाह रोकने के लिए आगे भी इसी प्रकार सतत निगरानी और कार्यवाही जारी रहेगी।

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