49 मामलों के हिस्ट्रीशीटर पर जिला बदर की कार्रवाई, छह जिलों में प्रवेश पर रोक

हत्या, लूट, अपहरण और एनडीपीएस समेत दर्ज हैं 49 मामले, रायपुर पुलिस ने कराई मुनादी

रायपुर। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए रायपुर ग्रामीण पुलिस की अनुशंसा पर जिला प्रशासन ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (ख) के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार आशुतोष उर्फ छोटू भाण्डूलकर को रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी को 25 नवंबर 2026 तक इन छह जिलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश की जानकारी सार्वजनिक रूप से देने के लिए पुलिस ने संबंधित क्षेत्रों में मुनादी भी कराई है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा आबकारी अधिनियम सहित कुल 49 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने और क्षेत्र में भय का माहौल पैदा करने के कारण उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है।

प्रशासन का मानना है कि इस कदम से क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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