मादक पदार्थ तस्कर मुकेश बनिया पर कसा शिकंजा, 42 लाख रुपये की संपत्तियां कुर्की की कार्रवाई के लिए फ्रीज

31 आपराधिक प्रकरणों के आरोपी की अवैध कमाई पर प्रहार, नशा तस्करों के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने की दिशा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई।

रायपुर। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रायपुर पुलिस ने आदतन अपराधी एवं गांजा तस्कर मुकेश उर्फ मुकेश बनिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। तस्करों की अवैध कमाई पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाए गए इस कदम के तहत मुंबई स्थित सक्षम प्राधिकारी (सफ़ेमा) ने आरोपी तथा उससे संबद्ध व्यक्तियों के नाम पर दर्ज लगभग 42 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी है।

पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित धनराशि से एक आवासीय भवन तथा तीन वाहन क्रय किए थे। प्रथम दृष्टया इन संपत्तियों का संबंध अवैध आय से पाए जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। अधिकारियों का मानना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों पर प्रहार कर मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की आर्थिक जड़ों को कमजोर किया जा सकता है।

पुलिस अभिलेखों के अनुसार मुकेश बनिया के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम), आयुध अधिनियम, हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, बलवा तथा अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित कुल 31 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। वह लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और उसकी आपराधिक गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही थी।

रायपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपराध से अर्जित चल एवं अचल संपत्तियों तथा उनके आर्थिक तंत्र को भी कानून के दायरे में लाकर ध्वस्त किया जाएगा। इसी उद्देश्य से ऐसे मामलों में वित्तीय जांच को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यदि आरोपी संबंधित संपत्तियों के वैध स्रोत का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो नियमानुसार संपत्तियों की जब्ती सहित आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोहराया कि प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध कठोर अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!