नाबालिग से छेड़खानी और परिजनों से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

मुंगेली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में मुंगेली पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों पर त्वरित एवं कड़ा प्रहार किया जा रहा है। इसी कड़ी में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा तथा उप पुलिस अधीक्षक लोरमी श्रीमती माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में थाना लोरमी पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले दो आरोपियों को चौबीस घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
घटना का विवरण:
दिनांक 05.07.2026 को प्रार्थिया ने थाना लोरमी उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर के हाल में अपनी एक नाबालिग रिश्तेदार के साथ धान चालने का काम कर रही थी। उसी समय भाठापारा निवासी अरविंद राजपूत और लखन राजपूत उसकी किराना दुकान पर आए और गुटखा-सिगरेट खरीदा। सामान देने के बाद जब प्रार्थिया वापस घर के अंदर गई, तब आरोपी लखन राजपूत गलत नीयत से उसके पीछे-पीछे घर के हाल में घुस गया और प्रार्थिया के साथ जबरन छेड़खानी करने लगा। इसी दौरान दूसरे आरोपी अरविंद राजपूत ने वहां मौजूद नाबालिग रिश्तेदार के साथ भी छेड़खानी शुरू कर दी।
प्रार्थिया के जोर-से चिल्लाने पर आवाज सुनकर जब उसके पति और पुत्र बीच-बचाव करने आए, तो आरोपी अरविंद राजपूत ने उनके साथ गंदी-गंदी गालियां देते हुए हाथ-झापड़ से मारपीट की और दोनों आरोपी मौके से भाग निकले।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही (जीरो टॉलरेंस नीति):
महिला एवं नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए लोरमी पुलिस ने ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत तत्काल अपराध क्रमांक 281/2026 दर्ज किया। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(2), 332(सी), 296, 115(2), 3(5) एवं 8 पाक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी लोरमी के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद दिनांक 06.07.2026 को उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है।
गिरफ्तार

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